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क्यूआर कोड पैन और पैन विवरण को मान्य करने में मदद करता है।
वर्तमान में, क्यूआर कोड विवरण के सत्यापन के लिए एक विशिष्ट क्यूआर रीडर एप्लीकेशन उपलब्ध है। रीडर एप्लीकेशन को पढ़ने पर, संपूर्ण विवरण, अर्थात, फोटो, हस्ताक्षर, नाम, पिता का नाम / माता का नाम और जन्म तिथि प्रदर्शित होती है।

प्रश्न 8
"निर्दिष्ट क्षेत्रों में सभी व्यवसाय-संबंधित गतिविधियों के लिए सामान्य व्यवसाय पहचानकर्ता" क्या है?

केंद्रीय बजट 2023 में यह घोषणा की गई थी कि जिन व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के लिए पैन रखना आवश्यक है, पैन का उपयोग निर्दिष्ट सरकारी एजेंसियों की सभी डिजिटल प्रणालियों के लिए सामान्य पहचानकर्ता के रूप में किया जाएगा।

प्रश्न 9
क्या सामान्य व्यवसाय पहचानकर्ता मौजूदा विशिष्ट करदाता पहचान संख्या अर्थात पैन का स्थान लेगा?

नहीं। पैन का उपयोग सामान्य व्यवसाय पहचानकर्ता के रूप में किया जाएगा।

प्रश्न 10
“एकीकृत पोर्टल” का क्या अर्थ है?

वर्तमान में, पैन से संबंधित सेवाएं तीन अलग-अलग पोर्टल पर होस्ट की जाती हैं। पैन 2.0 परियोजना में, सभी पैन/टैन से संबंधित सेवाएं आईटीडी के एक एकीकृत पोर्टल पर होस्ट की जाएंगी। उक्त पोर्टल पैन और टैन से संबंधित सभी एंड-टू-एंड सेवाओं जैसे आवंटन, अद्यतनीकरण, सुधार, ऑनलाइन पैन सत्यापन (ओपीवी), अपने एओ को जानें, आधार-पैन लिंकिंग, अपने पैन को सत्यापित करें, ई-पैन के लिए अनुरोध, पैन कार्ड के पुनः प्रिंट के लिए अनुरोध आदि की मेजबानी करेगा, जिससे प्रक्रियाएं और सरल हो जाएंगी और आवेदन प्राप्त करने के विभिन्न तरीकों (ऑनलाइन ईकेवाईसी/ऑनलाइन पेपर मोड/ऑफलाइन) की उपस्थिति के कारण पैन सेवा वितरण में देरी, शिकायतों के निवारण आदि में देरी से बचा जा सकेगा।

प्रश्न 11
एक से अधिक पैन रखने वाले लोगों के लिए आप अतिरिक्त पैन की पहचान कैसे करेंगे और उसे कैसे हटाएंगे?

आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अनुसार, कोई भी व्यक्ति एक से अधिक पैन नहीं रख सकता है। यदि किसी व्यक्ति के पास एक से अधिक पैन हैं, तो उसे क्षेत्राधिकार निर्धारण अधिकारी के ध्यान में लाना होगा और अतिरिक्त पैन को हटाना/निष्क्रिय करवाना होगा।
पैन 2.0 में, पैन के लिए संभावित डुप्लिकेट अनुरोधों की पहचान के लिए बेहतर सिस्टम लॉजिक और डुप्लिकेट के समाधान के लिए केंद्रीकृत और उन्नत तंत्र के साथ, एक व्यक्ति के पास एक से अधिक पैन रखने की घटनाओं को कम किया जा सकेगा।
What Is PAN 2.0 Project: सोमवार को भारत सरकार ने अपनी कैबिनेट की बैठक में टैक्सपेयर्स के लिए बड़ा ऐलान किया. दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में पैन 2.0 प्रोजेक्ट को मंजूरी दी गई. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव के मुताबिक, इस पर भारत सरकार 1435 करोड़ रुपए खर्च करेगी.

वहीं, अब पैन 2.0 प्रोजेक्ट के अप्रूवल के साथ टैक्सपेयर्स पैन कार्ड को लेकर संशय की स्थिति में हैं. टैक्सपेयर्स के मन में पैन कार्ड को लेकर कई सवाल हैं कि क्या अभी जो उनके पास पैन कार्ड है, उससे काम चल जाएगा, या फिर नया पैन बनवाना होगा या फिर दोनों पैन कार्ड रखना जरूरी होगा? बहरहाल आज हम आपके तमाम सवालों के जवाब देंगे.

पैन कार्ड 2.0 प्रोजेक्ट क्या है?

बताते चलें कि पैन कार्ड 2.0 प्रोजेक्ट के तहत बनने वाला कार्ड, पैन कार्ड 1.0 प्रोजेक्ट का अपग्रेटेड वर्जन है. वहीं, यह पैन क्यूआर कोड वाला होगा और इसे बनवाने के लिए टैक्सपेयर्स को अलग से नहीं देने होंगे. इसके लिए कहीं जाने की भी जरूरत नहीं है. नया पैन ऑनलाइन प्रोसेस के जरिए बिल्कुल मुफ्त बनाया जाएगा.

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पैन 2.0 प्रोजेक्ट का उद्देश्य-

प्रक्रियाओं को सरल और कारगर रूप देना (Streamline Processes): टैक्सपेयर रजिस्ट्रेशन और सर्विस को आसान और जल्दी बनाना.

डेटा कंसीस्टेंसी: एक ही जगह सभी जानकारियां आसानी से मिल जाएंगी.

इकोफ्रेंडली अप्रोच: इकोफ्रेंडली प्रोसेस के जरिए यह काम ऑनलाइन होगा और लागत को कम करने में मदद मिलेगी.
बढ़ी हुई सुरक्षा (Enhanced Security): बेहतर सुरक्षा के लिए डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड किया गया है.
प्रश्न 5

क्या मुझे पैन 2.0 के अंतर्गत अपना पैन कार्ड बदलने की आवश्यकता है?



ANS - नहीं। पैन कार्ड तब तक नहीं बदला जाएगा जब तक पैन धारक कोई अपडेट/सुधार नहीं चाहते। मौजूदा वैध पैन कार्ड पैन 2.0 के तहत वैध बने रहेंगे।